Haryana vidhva pension: हरियाणा में विधवा पेंशन योजना को लेकर आया बड़ा अपडेट! अब चाहिए होंगे यह डॉक्यूमेंट

हरियाणा विधवा पेंशन योजना हरियाणा सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपने जीवनयापन में आत्मनिर्भर बन सकें।
योजना की मुख्य बातें

1. पेंशन राशि – हर पात्र विधवा महिला को हर महीने ₹2750 (फरवरी 2025 तक की जानकारी) पेंशन दी जाती है।
2. लाभार्थी – 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की विधवा महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
3. सीधे बैंक खाते में भुगतान – पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए भेजी जाती है।
पात्रता शर्तें
महिला हरियाणा की स्थायी निवासी हो।
महिला विधवा हो।
परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम हो।
महिला की उम्र कम से कम 18 वर्ष हो।

कोई सरकारी नौकरी या अन्य सरकारी पेंशन नहीं मिल रही हो।
जरूरी दस्तावेज
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
परिवार पहचान पत्र (PPP)
बैंक खाता पासबुक
आय प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर
आवेदन प्रक्रिया
1. महिला अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र या CSC सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकती है।
2. ऑनलाइन आवेदन – हरियाणा सरल पोर्टल पर भी आवेदन कर सकती है।
3. आवेदन के बाद दस्तावेजों का सत्यापन होगा और पात्रता सुनिश्चित होने पर पेंशन मिलना शुरू हो जाती है।










